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भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित राजभाषाओं की सूची

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित राजभाषाओं की सूची

वर्तमान में  भारतीय संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गयी है। भारत के संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से सम्बंधित है  संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गयी थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिन्धी को तथा 71वाँ संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्यों में हिन्दी अथवा अपने-अपने क्षेत्रीय भाषाओँ में काम होता है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित राजभाषाओं की सूची दी गई है ।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित राजभाषाओं की सूची

क्र.सं. भाषा राज्य व स्थान जहाँ भाषा बोली जाती है
1. असमिया  असम
2. बांग्ला  बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा
3. गुजराती  गुजरात
4. हिन्दी  समूचे उत्तर-मध्य भारत सहित देश के लगभग हर  हिस्से में
5. कन्नड़  कर्नाटक
6. कश्मीरी  कश्मीर
7. कोंकणी  गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, केरल
8. मलयालम  दक्षिण-पश्चिमी केरल, लक्षद्वीप,कर्नाटक और तमिलनाडु
9. मणिपुरी  मणिपुर, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार
10. मराठी  मुख्यतः महाराष्ट्र में इसके अतिरिक्त यह गोवा, कर्नाटक, गुजरात, दमन और दीव और दादर और  नागर हवेली
11 नेपाली  नेपाल की राष्ट्रभाषा है. भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों,भूटान, तिब्बत और म्यानमार में
12. उड़िया  मुख्य रूप से ओड़िशा में , ओडिशा राज्य की राजभाषा भी है.
13 पंजाबी  पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पाकिस्तान, अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में
14. संस्कृत  यह भाषा भारत के लगभग किसी भी हिस्से में नही बोली जाती है. लेकिन कर्नाटक राज्य के मत्तूर (माथुर) गाँव में यह भाषा अभी भी बोली जाती है.
15. सिंधी  मुख्य रूप से गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है.
16. तमिल  तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में यह राजभाषा है. श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, वियतनाम में
17  उर्दू   जम्मू & कश्मीर, तेलंगाना, दिल्ली, बिहार, और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा
18. तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्यभाषा और राजभाषा है.इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है.
19. बोडो   बोड़ो या बड़ो एक तिब्बती-बर्मी भाषा है जिसे भारत के उत्तरपूर्व, नेपाल और बांग्लादेश मे रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं.
20. डोगरी   जम्मू और कश्मीर प्रान्त में बोली जाने वाली एक भाषा है. डोगरी पंजाबी की उपबोली है.
21 मैथिली   मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है.
22. संथाली  यह असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ, बिहार, त्रिपुरा तथा बंगाल में बोली जाती है. बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी बोली जाती है.

भारतीय संविधान के भाषा सम्बन्धित प्रमुख तथ्य

भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 भाषाएं
1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी 14 भाषाएं
आठवीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई  नई भाषाएँ सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली
शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल
शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएँ संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू और उड़िया
नागालैंड की राजभाषा अंग्रेज़ी
जम्मू और कश्मीर की राजभाषा उर्दू
गोवा की राजभाषा कोंकणी
भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की राजभाषा अंग्रेज़ी
लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं जेसरी (द्वीप भाषा) और महल
सामान्यतः पुडुचेरी (पूर्व में पांडिचेरी) में बोली जाने वाली विदेशी भाषा फ्रेंच
‘पूर्व की इतालवी’ कही जाने वाली भारतीय भाषा तेलुगु
भारत का एकमात्र राज्य जहाँ संस्कृत राजभाषा मे रूप में मान्य है उत्तराखण्ड
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगू.

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